समझौता योग्य मामलों का होगा त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण निस्तारण, समय-धन की होगी बचत
देहरादून। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद देहरादून में आगामी 12 सितंबर 2026 (शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून की सचिव सीमा डुंगराकोटी ने जनपद के नागरिकों एवं वादकारियों से राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाने की अपील की है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर फौजदारी के समझौता योग्य वाद, धारा 138 एनआई एक्ट के प्रकरण, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, बैंक ऋण एवं वसूली संबंधी मामले, वैवाहिक विवाद, श्रम एवं दीवानी वाद, विद्युत एवं जल से जुड़े प्रकरण सहित अन्य समझौता योग्य मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। इच्छुक पक्षकार 11 सितंबर 2026 तक संबंधित न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मामलों का निस्तारण सरल, त्वरित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में किया जाता है। इससे पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है तथा पात्र मामलों में न्यायालय शुल्क वापसी का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। लोक अदालत का निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होता है।
सचिव सीमा डुंगराकोटी ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत केवल मुकदमों के निस्तारण का माध्यम नहीं, बल्कि आपसी संवाद, समझौते और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देने का प्रभावी मंच है। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि जिन मामलों का समाधान आपसी सहमति से संभव है, उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत कर शीघ्र न्याय प्राप्त करें तथा इस वैकल्पिक न्याय व्यवस्था का अधिकतम लाभ उठाएं।